बलोदा- इंद्रजीत साहु- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 मार्च 2021 के आधी रात करीबन 1:00 बजे गांव बुची हरदी निवासी सुरेंद्र कुमार देवांगन पिता गंगा प्रसाद देवांगन 36 वर्ष, के घर तलवार चाकू राठ एवं धारदार हथियारों से लेंस होकर करीबन 10 लोग डकैती करने के नियत से धावा बोल दिए जो थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 167/ 2021 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 395, 398 ,458,भादवी 25, 27 आमर्श एक्ट कायम कर प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा को घटना के संबंध में अवगत कराया गया, जिनके द्वारा प्रकरण के जल्द निराकरण हेतु एवं आरोपी पतासाजी हेतु निर्देश प्राप्त हुआ मामले की गंभीरता को देखते हुए मुखबिर सूचना एवं कुछ संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर 1, सुखनंदन कुर्रे पिता चंद्रभान कुर्रे उम्र 40 साल ग्राम झीरिया थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ 2, ख्याल दास मानिकपुरी पिता लच्छी दास मानिकपुरी उम्र 25 साल ग्राम नवापारा (अमोरा) थाना मूलमुला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ 3, सुमन दास पिता बैसाखू दास महंत उम्र 46 साल ग्राम नवापारा (अमोरा) थाना मूलमुला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ को हिरासत में लेकर तहकीकात करने पर एक साथ मिलकर डकैती करने के नियत से हमला कर प्रार्थी एवं उसके भाई नरेंद्र देवांगन को मारपीट कर घायल करना स्वीकार किया है आरोपियों के पेश करने पर आरोपी ख्याल दास मानिकपुरी से एक लोहे का रॉड, आरोपी सुखनंदन कुर्रे से धारदार तलवार ,आरोपी सुमन दास मानिकपुरी से एक लोहे का राज, चाकू नुमा हथियार, एवं घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एवं घटनास्थल से एक पल्सर मोटरसाइकिल जप्त किया गया। आरोपियों से पूछताछ पर उक्त घटना अन्य आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जो घटना के बाद से फरार हैं जिनकी पतासाजी जारी है।उक्त प्रकरण में केस को सुलझाने में श्री रितेश चौधरी डीएसपी, ओमप्रकाश उपनिरीक्षक ,प्रधान आरक्षक 155 अरुण कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक 337 गौरीशंकर कौशिक ,आरक्षक वीरेंद्र टंडन, शंकर राजपूत की मुख्य भूमिका थी।
