पामगढ़- (इंद्रजीत साहु)-जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत पामगढ़ के ग्राम पंचायत पामगढ़ सरपंच तेरसराम यादव पर बड़ी कार्यवाही हुई है। एसडीएम पामगढ़ करूण डहरिया ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा -40 के तहत पद से हटाने का आदेश पारित किया हैं । जिसके कारण सरपंच ग्राम पंचायत पामगढ़ का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया है। वही एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा -38(1)(ख)के तहत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। बताया जा रहा है कि पामगढ़ सरपंच के खिलाफ शासकीय भूमि को बेजाकब्जा कर काप्लेक्स निर्माण करने सम्बन्धित शिकायत करते हुए कार्यवाही नही होने पर चक्काजाम करने की चेतावनी दिए थे लेकिन कोरोना कॉल के वजह से न तो कार्यवाही हो पाई थी और न ही आंदोलन। एस.डी.एम पामगढ़ के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच किया गया जिसमें शिकायत सही पाए जाने पर उक्त प्रकार से कार्यवाही किया है
यह पूरा मामला ससहा रोड स्थित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने में हुए कॉम्प्लेक्स निर्माण का है| यह कॉम्प्लेक्स शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है| पूर्व में भी शिकायत के बाद इस निर्माण कार्य को तत्कालीन एसडीएम द्वारा दो बार तोड़ा गया था| साथ ही जप्त निर्माण सामग्री को पंचायत के सुपुर्द किया गया था| किन्तु इसी जप्त सामग्री से ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया गया |
अन्य अवैध निर्माणों पर भी होगी कार्यवाही
पामगढ़ एसडीएम करुण डहरिया ने कहा की पामगढ़ में जितने भी अवैध निर्माण हुए है सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी | दरअसल पामगढ़ के सभी शासकीय कार्यालयों के सामने अवैध निर्माण कार्य किए गए है | जिससे कई तरह की परेशनी लोगों व अधिकारियों को हो रही है | ऐसे सभी जगहों के निर्माण कार्यो को तोड़ा जाएगा |
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे युथ विंग जांजगीर चाम्पा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं अजित जोगी युवा मोर्चा जांजगीर चाम्पा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जांगड़े एवं पामगढ़ क्षेत्र के युवा नेता एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संयुक्त महासचिव संजीव खरे ने शिकायत किया था।
