पामगढ़- इंद्रजीत साहु - मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी जीवन लाल कश्यप पीता छेदीलाल कश्यप उम्र 52 वर्ष निवासी चंडी पारा वार्ड क्रमांक 6 थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ घटना दिनांक 28/05/ 2021 को रात्रि करीब 9, 10 बजे के बीच घटनास्थल ग्राम चंडी पारा में अपने घर कमरा में अपनी पत्नी आहिता लता देवी कश्यप पति जीवन लाल कश्यप उम्र 46 वर्ष से घरेलू बात पर विवाद करते हुए आवेशित होकर जान से मारने के लिए सोई हुई आहिता पर मिट्टी तेल डालकर माचिस जलाकर आग लगा दिया जिसमें 70 प्रतिशत जली हुई अवस्था में श्री राम कृष्णा अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया है । सिटी कोतवाली पुलिस बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आहिता के पिता जवाहर लाल कश्यप पिता स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल कश्यप उम्र 58 वर्ष ग्राम कन्हाई चौकी नैला द्वारा दर्ज कराये गये रिपोर्ट पर शुन्य मे अपराध धारा 307 भादवी का प्रकरण आरोपी पति के विरुद्ध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना हेतु डायरी भेजने पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 201/ 21 धारा 307 भादवि का प्रकरण दर्ज की गई । प्रकरण की गंभीरता से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया मामले की गंभीरता को जानकर अपराधी को शीघ्र पकड़ने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती पारुल माथुर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार महादेवा के कुशल मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती दीनेश्वरी नंद के कुशल निर्देशन में विवेचक उपनिरीक्षक ओ पी कुर्रे के द्वारा प्रकरण सदर का आरोपी जीवन लाल कश्यप को आरोपी दिनांक 31/05/ 2021 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में विवेचक ओ पी कुर्रे उप निरीक्षक थाना प्रभारी पामगढ़ एवं उप निरीक्षक एसके शर्मा, स उप निरीक्षक प्रमोद महार,आरक्षक 102 सुंदर अनंत, 817 महेंद्र राज का विशेष योगदान रहा।
✍🏻✍🏻✍🏻सह संपादक इंद्रजीत साहु की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की आवाज✍🏻✍🏻✍🏻
