पामगढ़-- इंद्रजीत साहु - मामले का विवरण इस प्रकार है आरोपी मनीष कुमार अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम संसहा वार्ड क्रमांक 08 थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा (छ ग) के संबंध में थाना प्रभारी ओ पी कुर्रे को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की आरोपी अपने घर में प्रतिबंधित नशीली प्रदार्थ,कप सिरप को बेचता है। थाना प्रभारी के द्वारा प्राप्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिससे सूचना की जाँच कर शीघ्र कार्यवाही करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमति पारुल माथुर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार महादेवा के कुशल मार्ग दर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी श्रीमति दिनेशवरि नंद के कुशल निर्देशन में विवेचक ओ पी कुर्रे उप निरीक्षक थाना प्रभारी के द्वारा विधि सम्मत कार्य वाही करते हुए आरोपी के अवैध रुप से 120 नग प्रतिबंधित नशीली द्रव्य प्रदार्थ की शीशी प्रत्येक शीशी की छमता 100 एम एल वाली मे chlorpheniramine maleate & codeine phosphate 10 एम जी सिरप होना दर्ज है जिसकी कीमत 14,400 रूपये एवं उक्त मादक द्रव्य की बिक्री नगदी रकम 2000 रूपये की जप्ती की। जाकर आरोपी को दिनांक - 07 /06/2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही मे विवेचक ओ पी कुर्रे उप निरीक्षक थाना प्रभारी पामगढ़,एवं उप निरीक्षकनिरीक्षक एस के शर्मा, सउनि प्रमोद महार,आर0 817 महेंद्र राज,747 भुनेश्वर् पटेल,महिला आरक्षक 353 प्रेमा जांगड़े का विशेष योगदान रहा।
✍🏻✍🏻✍🏻सह संपादक इंद्रजीत साहु की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की आवाज✍🏻✍🏻✍🏻
