कोरोना वायरस का दावा बताकर ठगी करने वाले की सारंगढ़ थाना मे शिकायत
सारंगढ़ - वैश्विक महामारी नोवल कोरोना संक्रमण पूरे विश्व के साथ भारत देश मे भी प्रभाव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ प्रदेश के सभी जिला कोरोना संक्रमण के प्रकरण बहुत ज्यादा है, लोग इस बिमारी से जितना हो सके बचने का प्रयास कर रहे, इसी बीच बहुत सारे अवसरवादी लोग भी है जो इसी महामारी के समय भी मुनाफा कमा कर लोगो को ठगने का आशय रखते है। जी हां खबर आयी है रायगढ़ जिला के सारंगढ़ की जहां पर एक दुकान संचालक कोरोना पाजिटिव आये लोगो को अपनी दवाई बेच कर 3 से 7 में निगेटिव आने का ठगी कर लोगो के जान माल के साथ खिलवाड़ कर खुले आम दवाई बेच रहा है। वीडियो मे दुकान संचालक अस्पताल के ईलाज को बेवजह बता है, तथा वह अस्पताल के ईलाज को चुनौती देते हुए हाई डोज देकर लोगो को कमजोर होना बता रहा है।
एक सप्ताह कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट निगेटिव आने का कर दावा
वीडियो में दुकान संचालक के द्वारा कोरोना पाजिटिव मरीज को दवाई खिलाने पर तीन दिन निगेटिव आने का दावा किया जा रहा है। दुकान संचालक अपनी दुकान मे कई प्रकार के कोरोना को ठीक करने का दवाई होना भी बता रहा है।
कोरोना संक्रमण का अभी तक नही आया दवाई
कोरोना वायरस के ईलाज हेतू आज पुर विश्व एक साथ कोरोना वैक्सीन बनाने मे लगा है। भारत देश मे भी कोरोना वायरस के लिए कोई आधिकारिक दवाई की पुष्टि नही हुई है। लेकिन मुनाफा खोरो के द्वारा फर्जी दवाई बेचकर लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है।

दुकान संचालक के खिलाफ सारंगढ़ थाना में शिकायत दर्ज
लगातार लोगो को गुमराह कर रहे दुकान संचालक विरुद्ध सारंगढ़ थाना में शिकायत दर्ज कराई गयी है, जिसमे लिखा गया है की दुकान संचालाक नारायण चंद्रा के द्वारा कोरोना का दवाई बताकर आयुर्वेदिक ड्रॉप को बेचा है। उन्होने उक्त दावा को डॉक्टर को दिखाया जिस पर डॉक्टर ने कोरोना का अब तक दवाई नही आना बताया, जिसके पश्चात दोनो खरीददारों ने थाना पहुचकर उक्त दुकानदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग करी है।

बिना अनुमति के चल रहा दुकान
इस बीच यह भी जानकारी आयी है की दुकान संचालन के लिए नगर पालिका परिषद से किसी भी अनुमति नही ली गयी है, इस दुकान मे कई प्रकार के दवाई बेचे जा रहे किन्तु स्वास्थ्य विभाग कोई लायसंस इनके पास उप्लब्ध नही है, साथ खाद्य सामग्री बेचने के लिए खाद्य विभाग का कोई पत्र भी उक्त दुकान संचालक के पास उप्लब्ध नही है। बता दे की किसी भी प्रकार के नवीन दुकान स्थापना करने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है, साथ ही वांछित दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमती प्राप्त किया जाता है।
बिना मास्क के दुकान से समान बेचने पर सजा निर्धारित
कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा सख्त निर्देश जारी किया गया था जिसमे दुकान से समान बेचने वालो पर भी सजा का निर्धारण किया गया है जिसमे जुर्माना डण्ड तय है। वीडियो मे स्पष्ट दिख रहा है की यह दुकान संचालक खुले आम प्रशासन के निर्देशों का धज्जियां उडा रहा है, जो वीडियो मे स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
क्या कहते है चिकित्सा अधिकारी
इस मामले में सारंगढ़ बीएमओ डॉ जे.आर. घृतलहरे ने बताया की सारंगढ़ तो क्या पूरे विश्व मे कोरोना का कोई वैक्सीन नही आया है, इस तरह से लोगो को गुमराह करने वालो पर कार्यवाही होगी।

